
गोपालगंज जिले में शराब तस्करी के एक मामले में, किशोर न्याय बोर्ड ने एक नाबालिग लड़के को अनोखी सजा सुनाई है। लड़के को सामुदायिक सेवा के रूप में 30 दिनों तक ट्रैफिक सेवा करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी निलेश भारद्वाज ने सुनाया। मामला जादोपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 9 जनवरी 2025 को पुलिस ने 81 लीटर शराब के साथ लड़के को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान, लड़के ने बिना किसी दबाव के अपना अपराध स्वीकार किया। बोर्ड ने लड़के को ट्रैफिक पुलिस प्रभारी की देखरेख में काम करने का आदेश दिया, जिससे उसे सुधार का अवसर मिलेगा और समाज में योगदान करने का मौका मिलेगा।






