सरकार ने शुगर डीलरों के स्टॉक लिमिट को 2000 क्विंटल तक घटाया
Lok Shaktiसंवाददाता (Reporter)
September 2, 2026
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुगर डीलरों के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा को 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दिया है। यह नियम 15 सितंबर 2026 से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा। डीलर को किसी भी स्थान पर 30 दिनों से अधिक समय तक स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। कोलकाता और उसके मेट्रो क्षेत्र को 4,000 क्विंटल की सीमा बरकरार रखी गई है क्योंकि वह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से शुगर प्राप्त कर पूर्वोत्तर राज्यों में वितरित करता है। यह कदम होर्डिंग को रोकने और त्योहारी सीजन में कीमतों को स्थिर रखने के लिए उठाया गया है।
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