राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक आतंकवादी से जुड़े मुठभेड़ से जुड़े एक मामले में एक मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क कर ली।
एक बयान में, एनआईए ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अकबर डार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, जो लश्कर आतंकवादी उजैर खान का सहयोगी था। डार ने कथित तौर पर खान को रसद सहायता, आश्रय, भोजन और खुफिया जानकारी प्रदान की थी।
कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर अपनी कार्रवाई के तहत, एनआईए ने हलपोरा, कोकेरनाग, अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) में डार की 19 मरला की अचल संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूए(पी)ए) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत की गई।
उजैर खान 2023 में कोकेरनाग के गुरी नाद वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मारा गया था। मुठभेड़ में चार सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे।
मोहम्मद अकबर डार को 20 सितंबर, 2023 को उसके आवास से एके-47 गोला-बारूद के 40 जीवित राउंड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
उनके खिलाफ मार्च 2024 में एनआईए विशेष अदालत, जम्मू के समक्ष आईपीसी की धारा 120-बी, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और यूए (पी) ए की धारा 18, 19, 38 और 39 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। बयान में कहा गया, 1967।