नई दिल्ली: चंदन ड्रग्स मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी। अभिनेत्री को चार महीने पहले सितंबर में बेंगलुरु में रेव पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में साइकेडेलिक दवाओं की आपूर्ति में शामिल अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के साथ कथित संबंधों को लेकर गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस आरएफ नरीमन, नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में द्विवेदी और अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया। अभिनेत्री ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। उसने दावा किया था कि उसे जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा झूठे मामले में फंसाया गया था। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे बिना सबूत के 100 दिनों से अधिक जेल में रखा गया था। रागिनी को ड्रग्स मामले में कथित संलिप्तता के लिए एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत बुक किया गया है। उसने दावा किया कि उसे आरोपी बनाया गया था और 100 दिनों के बाद भी जेल में रहा, भले ही उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है।
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