आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026‑27 के लिए ITR‑5 एक्सेल यूटिलिटी जारी की

नई दिल्ली, 8 जुलाई – आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026‑27 के लिए ITR‑5 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी को अपने आधिकारिक ई‑फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराया है।
विभाग ने अपने X अकाउंट पर कहा कि यह फ़ाइल अब डाउनलोड के लिये तैयार है और सभी सम्मिलित संस्थाओं को इस यूटिलिटी के बिना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगी।
ITR‑5 फॉर्म उन संस्थाओं के लिये है जो व्यक्तिगत करदाता या एचयूएफ नहीं हैं, बल्कि पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, एजेपी, स्थानीय निकाय, सहकारी समितियां, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत सोसाइटी, कुछ ट्रस्ट और निवेश फंड आदि शामिल हैं।
पहले भी विभाग ने क्रमवार एक्सेल यूटिलिटी जारी की थी – 15 मई को ITR‑1 और ITR‑4, 27 मई को ITR‑2 का ऑनलाइन फाइलिंग, और 19 जून को ITR‑3 की यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग शुरू हुई। अब ITR‑5 की यूटिलिटी भी उपलब्ध हो गई है।

