पर प्रकाश डाला गया
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- न्यूनतम 250 रुपये का निवेश कर सकते हैं।
- माता-पिता, बेटी के नाम, किरायेदार हो सकते हैं।
बिजनेस डेस्क, इंदौर। सुकन्या समृद्धि योजना नया नियम: बेटी के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव हुआ है, जो हर माता-पिता के लिए जानना जरूरी है। बच्ची की शिक्षा से लेकर विवाह तक के लिए इस सरकारी स्कॉइल से हो जाता है।
सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक शामिल हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि स्कॉच के अध्ययन में क्या बदलाव हुए हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना कब से शुरू हुई?
केंद्र सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वर्ष 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। इस सरकारी स्लाइड में 250 रुपये का खाता खरीदा जा सकता है। इसपर सरकार की ओर से ब्याज दर 8.2% है। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो लड़कियों को लखपति बनाती है।
1 अक्टूबर से होगा नया बदलाव
नई मान्यता के अनुसार सुकन्या समृद्धि को केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक की संचालिका माना जाता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जो कानूनी संरक्षक नहीं है तो जल्द ही उसे स्थान पर करवा लेना चाहिए।
यदि आप अभिलेखों को सूचीबद्ध नहीं करवाते हैं तो धारण करना संभव है। बताएं कि योजना के नए नियम 1 अक्टूबर 2024 यानी अगले महीने से लागू होंगे।
ऐसे 21 साल में बेटी बनेगी लखपति
सुकन्या समृद्धि योजना के प्रमुख होने का कारण निवेश पर मिलने वाला ब्याज है। इस स्लाइड पर 8.2 प्रतिशत का इंटरेस्ट मिल रहा है। बता दें कि SSY स्कॉच एक लॉन्ग टर्म निवेश प्लान है, जो 21 साल की उम्र में आपकी राजकुमारी को लखपति बना सकता है।
यदि आप 5 वर्ष की आयु में बेटी के नाम पर खाता रखते हैं। इसमें सालाना 1.5 रुपए जमा होते हैं तो जब आपकी बेटी 21 साल की होगी तो उसके खाते में 69 लाख रुपए ज्यादा की पूंजी जुट जाएगी। योजना के तहत मिल रहे ब्याज पर ब्याज की रकम 1.5 लाख रुपये 15 लाख रुपये जमा करने पर निवेश की रकम 22,50,00 रुपये होगी। इस पर 8.2 प्रतिशत की दर से ब्याज 46,77,578 रुपये होगा। 21 साल की बेटी को 69,27,578 रुपये होंगे।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए योग्यता
दीक्षांत समारोह का नाम माता-पिता या कानूनी मूर्ति द्वारा प्रकट किया जा सकता है। बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। एक बच्चे के लिए एक से अधिक खाता नहीं खोला जा सकता है। एक परिवार को दो SSY खाते की छूट है।