नई जीएसटी एमनेस्टी योजना: ब्याज और अर्थदंड में छूट के लिए 30 जून से पहले जरूरी आवेदन, ब्याज दरों में छूट

नई जीएसटी एमनेस्टी योजना: ब्याज और अर्थदंड में छूट के लिए 30 जून से पहले जरूरी आवेदन, ब्याज दरों में छूट
योजना में वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 में शास्ति एवं ब्याज पर छूट प्रदान की गई है।

पर प्रकाश डाला गया

  1. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सीमेन्ट एमनेस्टी योजना लायी है
  2. ओहियो कार्यालय भोपाल में हुई कार्यशाला का आयोजन किया गया
  3. बेटर्स ने बताया कि कैसे उठाया जा सकता है फायदा

नईदुनिया, भोपाल (नई जीएसटी एमनेस्टी योजना)। सोसाइटी की धारा 128ए के तहत सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी योजना की धारा 128ए में छूट के लिए 30 जून 2025 से पहले आवेदन करना होगा। यह जानकारी एविएट कर सलाहकार पलाश खुरपिया ने कार्यालय भोपाल में कर सलाहकारों की एक छात्रावास में आयोजित की।

उन्होंने कहा कि बिजनेस शुरू करने के शुरुआती वर्षों में कर सलाहकारों और सहयोगियों द्वारा गलतियां की गईं, जिसके बाद विभाग ने उनके ऊपर कार्रवाई की और रुचि शास्ति बनाई गई थी। इस योजना में छूट की शुरुआत हो चुकी है।

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नई जीएसटी एमनेस्टी योजना: यह रहेगी पूरी प्रक्रिया

  • कर सलाहकार खुरपिया ने बताया कि इस योजना में वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 की धारा 73 में प्रवेश पात्रता में शास्ति और ब्याज से छूट प्रदान की गई है। इसके लिए 31 मार्च 2025 तक कर की राशि जमा करना है।
  • इसके बाद ब्याज शास्ति से छूट के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन 30 जून तक आवेदन करना है। इस योजना में आवेदन करने से पहले यदि कोई अपील की जाती है तो वह आवेदन वापस ले लेता है।
  • यदि कर की मांग की राशि पूर्व में जमा की जा चुकी है, तो उसके लिए फॉर्म डीआरसी 03 ए भरना है, ताकि मध्यम कर की राशि समाप्त हो सके। उन्होंने बताया कि यह योजना फार्म 25 जनवरी से उपलब्ध होगा।

तीन माह में जारी नहीं होती नोटिस

क्वार्टर ने बताया कि अच्छा यही रहेगा फॉर्म पर ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारी को तीन महीने की जांच करनी है। इन तीन महीनों में कोई अधिसूचना जारी नहीं होती है तो फिर से आवेदन करें। इस अवसर पर टैक्स ला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृदुल आर्य, उपाध्यक्ष एकर अग्रवाल, बच्चन आचार्य और सचिव मनोज पारेख उपस्थित थे।

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