केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तीन अन्य के खिलाफ दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार्जशीट दायर की।
सूत्रों के मुताबिक, आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। एक अधिकारी ने पुष्टि की कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडेय और बुच्ची बाबू गोरंटला के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है.
मामले में अपनी पहली चार्जशीट में, सीबीआई ने आरोप लगाया कि लगभग 20-30 करोड़ रुपये संदिग्ध अभिषेक बोइनपल्ली द्वारा साउथ ग्रुप के इशारे पर व्यवस्थित किए गए थे और विजय नायर को दिनेश अरोड़ा के माध्यम से जुलाई और सितंबर 2021 के बीच नकद में भुगतान किया गया था। आरोप भी लगाए गए हैं। कि सिसोदिया ने महेंद्रू द्वारा प्रवर्तित इंडो स्पिरिट के आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था, जब विसंगतियों को शुरू में चिह्नित किया गया था।
चार्जशीट के कॉलम 12 में पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा का नाम भी संदिग्ध के तौर पर दर्ज है.
कोर्ट ने कहा कि चार आरोपियों में से दो आरोपी मनीष सिसोदिया और अमनदीप ढल वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
इस मामले में बुच्चीबाबू को 6 मार्च 2023 को जमानत मिल गई है।
अदालत ने कहा कि अभियोजन एजेंसी ने मामले में अर्जुन पांडे को कभी गिरफ्तार नहीं किया।
(यह समाचार रिपोर्ट एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है। शीर्षक को छोड़कर, सामग्री ऑपइंडिया के कर्मचारियों द्वारा लिखी या संपादित नहीं की गई है)
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