
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 20 साल या उससे अधिक पुरानी दोपहिया और चारपहिया वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में संशोधन की घोषणा की है। प्रदूषण को कम करने के प्रयास के तहत, सरकार पुराने वाहनों को सड़क पर रखने की लागत बढ़ाकर वाहन उन्नयन को प्रोत्साहित कर रही है। अब मालिकों को या तो अधिक कीमत पर पुन: पंजीकरण करना होगा या अपने वाहनों को बदलने पर विचार करना होगा। 15 से 20 साल के बीच की कारों और बाइकों के नवीनीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। 2005 से पहले निर्मित कारों के मालिकों, जो BSII उत्सर्जन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अपग्रेड करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।





