सड़क परिवहन मंत्रालय 15 अगस्त से एक नया वार्षिक FASTag पास सिस्टम शुरू कर रहा है। इस पास का उद्देश्य देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर टोल की लागत को कम करके लोगों को सुविधा प्रदान करना है। लोग 15 अगस्त से इस पास को खरीद सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे, लेकिन पास खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है।
पास खरीदने वाले लोगों को एक बार 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद वे 200 बार या एक साल तक टोल क्रॉस कर सकेंगे। इस पास के ज़रिए औसत टोल लागत 15 रुपये प्रति टोल आएगी। जो अब तक यात्रा के दौरान 50 रुपये से ज़्यादा होती है। यदि 50 रुपये भी माना जाए तो 200 टोल क्रॉस करने पर 10,000 रुपये का शुल्क लगेगा, लेकिन इस पास से केवल 3,000 रुपये ही लगेंगे। यानी इससे सीधे 7000 रुपये की बचत होगी।
**इन बातों का रखें ध्यान:**
1. FASTag वार्षिक पास केवल निजी वाहनों के मालिक ही खरीद पाएंगे, जैसे जिनके पास जीप, कार या वैन जैसे वाहन हैं। इसके अलावा, बस, ट्रक या अन्य टैक्सी मालिकों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
2. दूसरी बात यह है कि इस पास को जिस वाहन के लिए लिया गया है, उसके लिए ही इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी इसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। यह पास केवल एक ही पंजीकृत वाहन के लिए मान्य रहेगा।
3. तीसरी बात यह है कि यह वार्षिक पास केवल NHAI या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही लागू होगा। हालांकि, राज्य या नगर निकायों वाली सड़कों पर टोल अलग से देना होगा। इसमें राज्य एक्सप्रेस-वे भी शामिल नहीं होगा।
4. इस वार्षिक पास को एक बार खरीदने पर वापस नहीं कर पाएंगे। यह वापसी योग्य भी नहीं है, यानी एक बार खरीद लेने के बाद पैसे वापस पाने का कोई विकल्प नहीं है। पास की वैधता समाप्त होने पर आपको दोबारा भुगतान करना होगा और पास खरीदना होगा।
**पास कैसे खरीदें:**
पास खरीदने के लिए आपको अपने वाहन नंबर और FASTag ID का उपयोग करके राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI या MoRTH वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। ध्यान रखना होगा कि FASTag सक्रिय है और ठीक से लगा हुआ है। UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ₹3,000 का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।