मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ सरकार ने शिकंजा कस दिया है।
आरिफ मसूद के खिलाफ जहां मामला दर्ज किया गया है, वहीं मसूद के महाविद्यालय के करीब अतिक्रमण कर किए गए निर्माण कार्यों के आंशिक हिस्से को ढहा दिया गया है। पिछले दिनों राजधानी के इकबाल मैदान में कांग्रेस विधायक की अगुवाई में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने विधायक आरिफ मसूद समेत सात के खिलाफ बुधवार रात को धार्मिक भावना भड़काने का प्रकरण दर्ज किया है। वहीं अब प्रशासन ने बड़े तालाब के करीब खानूगांव क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई गई इमारत के हिस्से को ढहा दिया गया है। यह विधायक मसूद के महाविद्यालय के परिसर में है।
नरोत्तम मिश्रा ने आरिफ मसूद पर कसा तंज – राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि, अवैध अतिक्रमण है तो हटेगा ही। प्रशासन अपना काम करेगा। वहीं भोपाल के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, समझ में नहीं आ रहा है कि विधायक मसूद ने भोपाल में प्रदर्शन क्यों किया। फ्रांस की घटना थी, ज्यादा गुस्सा था तो फ्रांस चले जाते। फ्रांस में क्या अल्पसंख्यक लोग नहीं है, यहां पांच वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है। मध्य प्रदेश में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जबरदस्ती साम्प्रदायिकता फैलाने की क्यों कोशिश कर रही है कांग्रेस, कमलनाथ क्यों शांत हैं। अगर प्रदर्शन जायज था तो बताएं, गलत था तो बताएं।
क्या था कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का भड़काऊ बयान?
आरिफ मसूद पर आरोप है कि उन्होंने इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा की और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला भाषण दिया। मसूद ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्य को भारत में बैठी हिन्दूवादी सरकार सहमति दे रही हैं। मध्य प्रदेश में बैठी हिन्दूवादी सरकार मुस्लिम वर्ग के अपमान को शह दे रहीं है। हिन्दुस्तान की केंद्र व राज्य सरकार कान खोलकर सुन ले, यदि फ्रांस के इस कृत्य का विरोध नहीं किया गया, तो हिंदुस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे। तलैया थाना प्रभारी डीपी सिंह ने बताया था कि मसूद और उनके समथर्कों के खिलाफ तलैया थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं।
अब मुश्किल में आरिफ मसूद भीड़ जुटाई धार्मिक भावनाएं भड़काईं, अरेस्ट वारंट जारी
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. बीते दिनों भोपाल के इकबाल मैदान में बिना अनुमति हजारों की भीड़ जमा कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में उनके खिलाफ एडीजे कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. दो दिसंबर को आरिफ मसूद को कोर्ट में पेश होना होगा, ऐसा नहीं होने पर उन्हें फरार घोषित किया जाएगा. अब तक मामले में आरोपी बनाए गए छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मसूद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भोपाल में सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत में तलैया पुलिस की ओर से आरोपी आरिफ मसूद के खिलाफ धारा-82-83 (फरारी की उद्घोषणा) के संबंध में आवेदन पेश किया गया था। न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए।