हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार की बिलासपुर में हवाई सेवा प्रारंभ करने की याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच में हुई। इसमंे जस्टिस पीपी साहू भी थे। केंद्र के वकील ने कोर्ट को बताया कि 3 सी का लाइसेंस बिलासपुर एयरपोर्ट को दे दिया गया है। अब शीघ्र ही हवाई सेवा के लिए आवेदन आने पर उडान शुरू की जाएगी।
इस पर प्रैक्टिसिंग बार के वकील सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे ने बताया कि 4 सी लाइसेंस के लिए 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जो सेना के पास है। इसके लिए राज्य सरकार को ओएलएस सर्वे कर बताना चाहिए। तब कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले 3 सी लाइसेंस के हिसाब से हवाई सेवा चालू हो जाए। तब 4 सी के लिए आगे कदम बढ़ाया जा सकता है।
इस पर न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार क्रोनोलाजिकल तरीके से लिखित में बताए की हवाई सेवा कैसे और कौन चालू करवाएगा। प्रक्रिया क्या होगी, तभी हम आगे आदेश दे सकेंगे। न्यायालय ने याचिकर्ताओ को केंद्र और राज्य सरकार के किए कार्यो को सराहा और कहा कि आप लोगों की मेहनत से 3 सी लाइसेंस मिल पाया है।
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