महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में इच्छुक एवं पात्र वर-वधू से पंजीयन के लिए आवेदन आगामी 10 फरवरी तक आमंत्रित किए गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री एम.डी. नायक ने बताया कि योजनांतर्गत कन्या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले परिवार से होनी चाहिए, साथ ही प्राथमिकता राशन कार्डधारी की पात्रता रखती हों। एक परिवार से अधिक दो कन्या का विवाह योजना के तहत किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि कन्या की आयु एक जनवरी 2021 की स्थिति में 18 तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कन्या एवं उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्या को ही उक्त सहायता की पात्रता मिलेगी। कन्या को छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना नियम-2005 अथवा अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजनाओं में से किसी एक योजना के तहत लाभ लेने की पात्रता होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने विवाह के इच्छुक एवं पात्र वर-वधू को क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा सेक्टर सुपरवाइजर से भी सम्पर्क कर योजना की जानकारी लेकर पंजीयन कराने की अपील की है।
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