हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दिए गए एक फैसले की अपील पर एक लाख 90 हजार स्र्पये की राशि को बढ़ाकर चार लाख 9 हजार स्र्पये करने का आदेश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को 60 दिन के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने कहा है।
बालोद जिला निवासी भानू बाई के 24 वर्षीय बेटे हिमेंद्रु की वर्ष 2012 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक युवक टाटा इंडीकाम कंपनी में काम करता था। बेटे की मौत के बाद उन्होंने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रकरण प्रस्तुत की थी। इस मामले में अधिकरण ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एक लाख 90 हजार स्र्पये देने का आदेश दिया।इस फैसले के खिलाफ भानू बाई ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में अपील की। इसमें बताया गया कि मृतक के स्वजन को दावा राशि का भुगतान आयु के हिसाब से तय करना चाहिए। प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दुर्घटना बीमा के मामले में दिए गए फैसले का हवाला भी दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आयु के आधार पर बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
More Stories
छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 20 आरक्षकों का तबादला, जानिए किसे कहां मिली पोस्टिंग
छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन चुनाव की रूपरेखा तय, अगले महीने चुने जाएंगे जिला स्तर पर पदाधिकारी
धान खरीदी पर विपक्ष के हमले पर सीएम साय का आक्रामक रुख, बोले- भ्रम फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई