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परिवहन विभाग में वर्तमान में एकमुश्त निपटान : शास्ति में दी गई छूट

परिवहन विभाग में वर्तमान में एकमुश्त निपटान (One Time settlement) व्यवस्था चल रही है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2021 तक नियत है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत 31 मार्च 2013 तक बकाया मोटरयान कर, शास्ति एवं ब्याज में पूरी तरह छूट दी गई है। इसी तरह एक अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक केवल बकाया कर एवं ब्याज ही देय होगा, जबकि शास्ति में पूरी तरह छूट प्रदाय की गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने समय अवधि में उक्त व्यवस्था का लाभ प्राप्त करने की अपील लोगों से की है।