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रोजगार हेतु ऋण लेने 30 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए

जिले में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवक, युवतियों को स्वयं का रोजगार लगाने हेतु 30 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर के कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी दी है कि केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए शहीद वीरनारायण सिंह स्वालंबन योजना अंतर्गत 2.02 लाख रूपये दिया जायेगा।
इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए अंत्योदय स्वरोजागर योजना एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आदिवासी स्वरोजागर योजना के लिए पांच लाख रूपये ऋण लेने के लिए आवेदन कर सकते है। इसकी पात्रता एवं शर्ते इस प्रकार है- आवेदक संबंधित वर्ग एवं जिले में निवासरत निवासी हो, जिनकी वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में तीन लाख रूपये से अधिक न हो,राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। बैंक प्रवर्तित योजना में पारिवारिक वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 51 हजार 500 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 40 हजार 500 रूपये से अधिक न हो।   आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो, जन्म तिथि 5वीं 8वी अथवा 10वी की अंक के सूची अनुसार, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय  पत्र और दो पासपोर्ट साईज की फोटो, आवेदक के पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं जमीन या शासन द्वारा देय जमीन होना अनिवार्य है। योजनांर्तगत 01 लाख 40 हजार रूपये की दुकान निर्माण के लिए एवं 60 हजार रूपये व्यवसाय हेतु प्रदाय किया जायेगा। उक्त राशि से उक्त राशि से पक्की लेन्टर एवं सटर वाली दुकान निर्माण किया जाना है। आवेदक का जीवन बीमा होना अनिवार्य है, पात्रता एवं शर्ते रखने वाले आवेदक अपना आवेदन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर में 30 जनवरी तक कार्यालयीन समय पर जमा कर सकते है, अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।