मेन रोड (महात्मा गांधी मार्ग) में अवैध अतिक्रमण ट्रैफिक पुलिस की नाकामयाबी और पुलिस कर्तव्य की अवहेलना को दर्शाती है. इस बात का खुलासा स्वयं ट्रैफिक एसपी ने किया है. महात्मा गांधी मार्ग पर अवैध अतिक्रमण और वाहनों के बढ़ते बोझ को लेकर तैयार अपनी रिपोर्ट में ट्रैफिक एसपी ने लिखा है कि महात्मा गांधी मार्ग एक हाई कैपेसिटी मार्ग है.
इस कारण मार्ग के सभी अवरोध और अतिक्रमण को हटाना आवश्यक है, ताकि अबाधित यातायात का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके. एक ओर जहां महात्मा गांधी मार्ग नो वेंडर जोन घोषित किया गया है. दूसरी ओर, इस मार्ग में रेखांकित सीमा का अतिक्रमण कर अवैध रूप से ठेला और दुकान के अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगाये जा रहे हैं.
इस कारण मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा अतिक्रमण रोकने में विफलता के कारण अवरोध बढ़ रहा है. यह धारा 23 पुलिस अधिनियम 1861 के विपरीत और दंडनीय है. इसलिए अपेक्षा की जाती है कि महात्मा गांधी मार्ग पर सभी अतिक्रमण को हटाया जाये. इसके लिए ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक थानेदार को कुछ टास्क भी दिये हैं.
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