
नई दिल्ली। एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 28 फरवरी की देर रात ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान कर दी।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने चिब को अदालत में पेश किया और उनकी पुलिस हिरासत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की गुहार लगाई। साथ ही दो अन्य आरोपीयों की रिमांड के लिए भी अलग याचिकाएं दायर की गईं। लेकिन कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की अपील को खारिज करते हुए कहा कि रिमांड बढ़ाने के पर्याप्त कारण नहीं बताए गए।
चिब की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की और पासपोर्ट जमा करने व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सरेंडर करने की शर्तें लगाते हुए जमानत मंजूर की। यह फैसला न्यायिक सतर्कता का प्रतीक है।
यूथ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट साझा कर खुशी जताई, ‘सत्यमेव जयते’ कहते हुए पुलिस की कथित साजिशों को नाकाम करने का श्रेय न्यायपालिका को दिया। पार्टी ने वकीलों का आभार माना और प्रदर्शन को भारत विरोधी ट्रेड डील के खिलाफ बताया।
यह घटना राजनीतिक गिरफ्तारियों और प्रदर्शन अधिकारों पर बहस छेड़ रही है। चिब की रिहाई युवा नेतृत्व को मजबूती देगी।