
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत साउथ वजीरिस्तान क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने से सुरक्षा स्थिति बिगड़ गई है। अपर और लोअर जिलों में धारा-144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यह कदम लोगों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।
साउथ वजीरिस्तान अपर के डिप्टी कमिश्नर असमतुल्लाह वजीर ने सरवे काई और सरारोगा तहसीलों में प्रतिबंधों की जानकारी दी। इस दौरान सड़कें बंद रहेंगी, बाजार और दुकानें ठप हो जाएंगी। प्रभावित रास्तों में सररोघा, कोट काई, माकिन, स्पिनकाई रघजई से नजर खेल और दरगई ब्रिज से चगमलाई तक शामिल हैं।
इसी तरह, साउथ वजीरिस्तान लोअर में डिप्टी कमिश्नर मुसर्रत जमान ने वाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया है। तैयर्जा गेट, करब कोट, तनई, अजीजाबाद चौक से दरगई ब्रिज तक आवाजाही पर रोक है। केवल आपातकाल में पुलिस अनुमति और दस्तावेजों के साथ ही चलने की छूट मिलेगी।
अधिकारियों ने लोगों से निर्देशों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उल्लंघन की जिम्मेदारी व्यक्तिगत होगी। ये उपाय पाकिस्तान की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ जंग को मजबूत बनाते हैं, जहां सैन्य अभियानों के बीच स्थानीय जीवन प्रभावित हो रहा है। सुरक्षा बलों के साथ सहयोग ही समस्याओं का समाधान है।