
विमान यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टिकट बुकिंग के नियमों में व्यापक परिवर्तन करते हुए 48 घंटे की मुफ्त रद्द करने की सुविधा शुरू की है। बुकिंग के 48 घंटे के अंदर यात्री बिना किसी शुल्क के टिकट रद्द कर सकते हैं या इसमें संशोधन करवा सकते हैं।
यदि कोई अन्य फ्लाइट में बदलाव किया जाता है तो किराए के अंतर का भुगतान करना पड़ेगा। यह व्यवस्था घरेलू उड़ानों के लिए प्रस्थान से कम से कम सात दिन पहले और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 15 दिन पहले बुकिंग पर लागू होगी।
48 घंटे बीत जाने पर पुराने रद्दीकरण शुल्क ही लागू रहेंगे। ये संशोधित नियम 24 फरवरी को अधिसूचित हुए और 26 मार्च 2026 से अमल में आएंगे।
नाम सुधार के लिए यदि एयरलाइन वेबसाइट से 24 घंटे के अंदर सूचना दी जाए तो कोई शुल्क नहीं वसूला जा सकेगा। एजेंट या पोर्टल से बुकिंग पर रिफंड की पूरी जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी और उसे 14 कार्य दिवसों में पूरा करना होगा।
क्रेडिट कार्ड भुगतान पर सात दिन और काउंटर पर नकद पर तत्काल रिफंड अनिवार्य। रद्दीकरण पर सभी कर और शुल्क वापस होंगे।
ये कदम यात्रियों के हितों की रक्षा करेंगे और उड़ान बुकिंग को अधिक लचीला बनाएंगे। लाखों यात्री इससे लाभान्वित होंगे।