
पटना, 13 फरवरी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को तीन लंबित मामलों में जमानत प्रदान कर दी। इससे उनके खिलाफ दर्ज सभी केसों में जमानत मिल गई है और बेऊर जेल से रिहा होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। छह फरवरी को पटना के मंदिरी स्थित आवास से गर्दनीबाग थाने के 31 वर्ष पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के वक्त समर्थकों ने जोरदार विरोध किया, जिससे पुलिस से टकराव हुआ और एक नया मुकदमा दर्ज हो गया।
गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत खराब हो गई। उन्हें पहले इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान ले जाया गया, फिर पीएमसीएच रेफर किया गया। मेडिकल रिपोर्ट पर बेऊर जेल भेजा गया।
दस फरवरी को पुराने गर्दनीबाग मामले में जमानत मिली। कोर्ट में व्हीलचेयर पर पेश हुए। एक मामले में पहले ही जमानत थी, लेकिन कोतवाली का 2016-17 केस, कोतवाली 113/19 और बुद्ध कॉलोनी 72/26 में न्यायिक हिरासत हुई।
पटना सिविल कोर्ट में बम धमकियों से सुनवाई बाधित रही। गुरुवार को वकील की मौत से देरी। शुक्रवार को दलीलें सुन कोर्ट ने जमानत दी।
यह फैसला बिहार की राजनीति में अहम है। पप्पू यादव की रिहाई से समर्थक उत्साहित हैं।