
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिल सुपरस्टार और टीवीके प्रमुख विजय के खिलाफ आयकर विभाग के 1.50 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है। अभिनेता की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि टैक्स नियमों का पालन अनिवार्य है।
मामला 2016-17 वित्तीय वर्ष का है। विजय ने अपनी संपत्ति 35.42 करोड़ रुपये बताई थी, लेकिन 2015 के दस्तावेजों से तुलना करने पर ‘पुली’ फिल्म से मिले 15 करोड़ रुपये की आय छिपाने का आरोप लगा। 2022 में विभाग ने जुर्माना ठोंका।
विजय ने दावा किया कि आदेश समय सीमा के बाद जारी हुआ, इसलिए अमान्य है। सुनवाई में अंतरिम रोक लगाई गई थी, लेकिन जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने अंतिम फैसले में जुर्माना कायम रखा। अब भुगतान अनिवार्य है।
इसके साथ ही करूर भगदड़ कांड में सीबीआई की जांच जारी है। विजय दो बार पूछताछ के लिए हाजिर हो चुके। पुलिस रिपोर्ट में उनकी देरी से भीड़ बेकाबू होने का जिक्र। टीवीके ने आरोपों को सिरे से खारिज किया।
राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच ये मुकदमे विजय की छवि प्रभावित कर सकते हैं। टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त रुख से सेलेब्स को सबक मिला है।