रांची रेल मंडल के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. इन्हें अब रात्रि भत्ता के साढ़े चार करोड़ रुपये वापस नहीं करने होंगे. रेलवे बोर्ड के नये आदेश के बाद रेल कर्मचारियों में खुशी का माहौल है. इन्होंने राहत की सांस ली है. आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने पहले वर्ष 2017 से लेकर अब तक इन कर्मियों द्वारा लिए गए रात्रि भत्ता की वसूली करने का आदेश दिया था.
रांची मंडल के करीब तीन हजार कर्मचारियों को अब रात्रि भत्ता के साढ़े चार करोड़ रुपये वापस नहीं करने होंगे. इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश से रांची रेल मंडल के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है. इस आदेश से उन कर्मचारियों का डेढ़ लाख रुपये बचेगा, जिनका बेसिक 43 हजार 600 रुपये से अधिक है. आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के पुराने आदेश के अनुसार वर्ष 2017 से लेकर अब तक इन कर्मियों द्वारा लिए गए रात्रि भत्ता की वसूली की जानी थी.
रेलवे रात्रि ड्यूटी करने वाले रेल कर्मचारियों को रात्रि भत्ता देती है. रेलवे बोर्ड ने फैसला किया था कि जिस रेल कर्मचारी का बेसिक 43 हजार 600 रुपये से ज्यादा है, उसे अब रात्रि भत्ता नहीं दिया जायेगा. एक जुलाई 2017 से इस फैसले को लागू करने की बात कही गयी थी. इसके बावजूद कई कर्मचारियों को रात्रि भत्ता दिया जा रहा था.
रेलवे बोर्ड ने पिछले महीने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि जिन कर्मचारियों को 2017 से लेकर अब तक रात्रि भत्ता दिया गया है, उनसे रकम वापस ली जायेगी. रांची रेल मंडल के लगभग साढ़े छह हजार रेल कर्मचारियों में करीब तीन हजार कर्मचारियों का बेसिक 43 हजार 600 रुपये से अधिक है. इस आदेश से कर्मचारी परेशान थे. इस फैसले का विरोध किया गया. रेलवे बोर्ड को ज्ञापन सौंपा गया. आखिरकार रेलवे बोर्ड ने ये आदेश वापस लिया.
रेलवे मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक नित्या लाल कुमार के अनुसार एक कर्मचारी को लगभग डेढ़ लाख रुपये वापस करने थे. इससे कर्मचारी परेशान थे. लिहाजा इसका विरोध किया गया. इसके खिलाफ रेलवे मेंस कांग्रेस ने धरना-प्रदर्शन भी किया. आंदोलन की चेतावनी भी दी गयी थी.
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