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केंद्र ने SC को बताया ब्याज के अंतर की रकम ऋणदाता पांच नवंबर तक उनके खातों में जमा कर देंगे.

 रिजर्व बैंक (RBI) की ऋण स्थगन योजना यानी लोन मोरे‍टोरियम (Loan Moratorium) के दौरान दो करोड़ रुपए तक के कर्जदारों से लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) और सामान्य ब्याज (Simple Interest) के अंतर की रकम ऋणदाता पांच नवंबर तक उनके खातों में जमा कर देंगे. इस योजना के तहत सभी कर्ज देने वाली संस्थाएं एक मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के बीच की अवधि के लिए सभी पात्र कजदारों के खातों में चक्रवृद्धि और सामान्य ब्याज के अंतर की रकम जमा करेंगे.

केंद्र ने मोरे‍टोरियम की अवधि के दौरान कर्ज की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूले जाने सहित रिजर्व बैंक के 27 मार्च और 23 मई 2020 के परिपत्रों से संबंधित अनेक मुद्दों को लेकर दायर की गई याचिकाओं में यह हलफनामा दाखिल किया है.रिजर्व बैंक की लोन मोरेटोरियम के तहत दो करोड़ रुपए तक के कर्जदारों के लिए ब्याज माफी पर उसे जल्द से जल्द अमल करना चाहिए क्योंकि आम आदमी की दिवाली उसके ही हाथ में है. कर्ज पर ब्याज माफी का लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा? कोर्ट ने कहा था कि उसकी चिंता इस बात को लेकर है कि ब्याज माफी का लाभ कर्जदारों को कैसे दिया जाएगा.

छह महीने के लिए ऋण की किस्त पर लगी रोक का फायदा उठाने वाले दो करोड़ रुपए तक के कर्जदारों के चक्रवृद्धि ब्याज को माफ करने का फैसला किया गया है. रिजर्व बैंक ने भी 10 अक्टूबर को कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा था