![](https://paw1xd.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/lokshakti.in/2024/06/default-featured-image.webp)
छत्तीसगढ़ में राज्य कैबिनेट ने मंडी कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है. सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया. संशोधन विधेयक को मंगलवार को ही विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा के लिए पटल पर रखा जाएगा.
विधानसभा के विशेषाधिकार का हवाला देते हुए मंत्री और अफसरों ने कानून में किए जा रहे बदलाव की जानकारी से फिलहाल इन्कार किया है. राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि मंगलवार को विधानसभा में पेश करने के बाद ही इस संबंध में कोई जानकारी दी जाएगी. कैबिनेट ने वनांचल उद्योग पैकेज समेत सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी पास कर दिया है.
सूत्रों के अनुसार सरकार मंडी विधेयक में संशोधन क्रमांक-29 करने जा रही है. इसके जरिये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी को अनिवार्य किया जा रहा है. किसान से उनकी उपज एमएसपी से कम पर खरीदना अपराध की श्रेणी में आएगा. बताया जा रहा है कि संसद के मानूसन सत्र में पारित केंद्रीय कृषि संशोधन विधेयक में इसका प्रावधान नहीं है. केंद्रीय कानून के अनुसार मंडी के बाहर व्यापारियों को किसी भी कीमत पर फसल खरीदने की छूट दी गई है.
More Stories
रायपुर समाचार: रिश्वत लेने वाली महिला को नहीं मिली जमानत
सावन के महीनों में नहीं खानी चाहिए, जाने इसके पीछे का वैज्ञानिक और धार्मिक कारण…
CG POLICE TRANSFER : पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, SI, ASI समेत कई खूबसूरत पद इधर से उधर, देखें लिस्ट…