संघ स्वास्थ्य मंत्रालय से आग्रह करता है कि ई-फार्मेसी पर सख्त नियमों को लागू किया जाए
आयुशमैन बीमा योजना के तहत राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के लंबित बकाया का मुद्दा उठाता है
पंजाब न्यूजलाइन, चंडीगढ़/नई दिल्ली, 7 अप्रैल-
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ। बलबीर सिंह ने आज संघ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नाड्डा से आग्रह किया कि वे ई-फार्मासियों पर सख्त नियमों को लागू करें, विशेष रूप से अनुरोध करते हुए कि उन्हें एक वैध पर्चे के बिना साइकोट्रोपिक दवाओं को बेचने से प्रतिबंधित किया जाए। यह अपील पंजाब में नशीली दवाओं के दुरुपयोग का मुकाबला करने और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत मौजूदा राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने के लिए चल रहे प्रयासों के साथ संरेखित करती है, और मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985, जो इस तरह के पदार्थों की बिक्री को विनियमित करती हैं। पंजाब कैबिनेट मंत्री ने आज श्री नड्डा को यहां नीरमन भवन में बुलाया।
डॉ। सिंह का अनुरोध ऑनलाइन प्लेटफार्मों के संभावित दुरुपयोग पर चिंताओं को दर्शाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन दवाओं को केवल चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत तंग किया जाता है, तंग नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देते हुए, राज्य में दवा के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब के व्यापक अभियान का समर्थन करते हुए। पंजाब कैबिनेट मंत्री ने खुलासा किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस पर सहमत हुए।