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श्योपुर जिला पंचायत सदस्य सुरेश लालावत समेत पांच लोगों को 5-5 साल की सजा, वन अमले पर किया गया था हमला

कोर्ट ने जिला पंचायत सदसयोग्यता को सुनाई सजा।

पर प्रकाश डाला गया

  1. फरवरी 2023 की है ये घटना
  2. सुरेश लालावत ने रास ब्लूटूथ स्टैंड लिया
  3. अवैध ट्रैकर ट्रॉली कोस्टया

नईदुनिया प्रतिनिधि, अमर उजाला ब्यूरो। जिला एवं सत्र न्यायालय ने वन अमले पर हमला करने के मामले में जिला सदस्य पंचायत समेत पांच लोगों को 5-5 साल की सजा का प्रावधान किया है। साथ ही 3-3 हजार का जुर्माना लगाया गया है। शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजदरबार की।

मामले के अनुसार वन विभाग के वनपरिक्षेत्र अधिकारी 21 फरवरी 2023 को सलापुरा नहर से अवैध रूप से रेत लेकर आ रही दो ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा था।

ज़ब्त करने के बाद साझी-ट्राली को ढेंगदा वन फैक्ट्री पर ले आए, उसी समय बगड़िया माधो के निवास स्थान पर प्रधान मित्र मित्र, मित्र पुत्र नारायण, पूर्ण पुत्र नारायण, जिला पंचायत सदस्य सुरेश लालावत आए और रास्ते में वन अमले को रोक लिया गया। वन अमले पर हमला कर स्टॉक-ट्राली को स्थापित किया गया।

कुछ देर बाद हेमराज पुत्र नारायण और उनके अन्य साथी बाइक लेकर वन स्टाफ के साथ गली-सहायक बनकर आए। रेंजर रॉयल मैगज़ीन को चंबल नहर में क्रांति का प्रयास भी किया गया।

वीडियोग्राफी समय टीम के लोगों के मोबाइल के लिए भी खोज करते हैं। वन क्षेत्र क्षेत्र के अधिकारी रॉयल मैगज़ीन ने ढोलधार थाना क्षेत्र में समझौता दर्ज कराया था।