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पंजाब बनाम पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से पंजाब वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया

चंडीगढ़, 4 सितंबर-

कर अनुपालन को बढ़ाने और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने के लिए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से पंजाब वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, 2024 पारित कर दिया। यह विधेयक वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधेयक पेश करते हुए प्रमुख संशोधनों पर प्रकाश डाला, जिसमें मानव उपभोग के लिए शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी के दायरे से बाहर करना शामिल है। उन्होंने कहा कि अब शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले ईएनए पर मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाया जाएगा।

करदाताओं को बड़ी राहत की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए 30 नवंबर, 2021 तक दाखिल रिटर्न के माध्यम से दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। “इसके अतिरिक्त, अब मालिक/डीलर की व्यक्तिगत उपस्थिति के बजाय एक अधिकृत प्रतिनिधि सम्मनित व्यक्ति की ओर से उपस्थित हो सकता है, जैसा कि पहले होता था। इसके अलावा, करदाताओं के लिए नोटिस अवधि को भविष्य के निर्णय के लिए 30 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है, जिससे प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और कर अनुपालन बढ़ाया गया है”, चीमा ने कहा।