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कल महाराष्ट्र बंद रहेगा या नहीं? बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष का रुख जानें | इंडिया न्यूज़

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विपक्षी दलों द्वारा किए गए महाराष्ट्र बंद के आह्वान पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा कड़ा रुख अपनाने के बाद, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन ने 24 अगस्त के अपने बंद के आह्वान को वापस लेने का फैसला किया है।

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश से असहमति जताई, जिसमें राजनीतिक दलों को बंद बुलाने से रोका गया है। हालांकि, उन्होंने पुष्टि की कि विपक्षी ब्लॉक एमवीए ने शनिवार को महाराष्ट्र में अपने नियोजित बंद को वापस ले लिया है, जो एक स्कूल में यौन शोषण मामले के जवाब में था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकरे ने घोषणा की कि एमवीए ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद 24 अगस्त के बंद को वापस ले लिया है, लेकिन विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता पूरे राज्य में मुंह पर काली पट्टी बांधकर महायुति सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी पार्टी एमवीए की एक प्रमुख सदस्य है, ने कहा कि वह भी विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। ठाकरे ने कहा, “हम बंद पर हाईकोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं।”

इससे पहले दिन में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर 24 अगस्त या किसी भी भविष्य की तारीख को महाराष्ट्र बंद करने से रोक दिया था और कहा था कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से सामान्य जीवन प्रभावित होगा।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यदि राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को शनिवार को नियोजित बंद से नहीं रोका गया, तो इससे न केवल अर्थव्यवस्था और व्यापार के मामले में, बल्कि स्वास्थ्य सेवा सहित आवश्यक सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं के मामले में भी महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है, जिसे रोका जाना चाहिए।

एमवीए गठबंधन, जिसमें शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) शामिल हैं, ने ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था।