‘वक्फ बिल गलतियां सुधारेगा, पूरा गांव वक्फ संपत्ति घोषित किया गया’: किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल का बचाव किया


केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के बीच लोकसभा में पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक का बचाव किया। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि विधेयक किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है और तर्क दिया कि इसका उद्देश्य उन लोगों को अधिकार प्रदान करना है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से इनसे वंचित रखा गया है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों को फिर से परिभाषित करने, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण को संबोधित करने और अतिक्रमणों को हटाने के उपाय प्रदान करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, रिजिजू ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पेश किया, जिसका उद्देश्य 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम को निरस्त करना है।

रिजिजू ने निचले सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा, “इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले। आज लाया जा रहा यह विधेयक सच्चर समिति (जिसने सुधार की बात कही थी) की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे आपने (कांग्रेस ने) बनाया था।”

— ians_india (@ians_india) “इस बिल का विरोध करना बंद करें। यह इतिहास में दर्ज हो जाएगा, चाहे जिसने भी इसका विरोध किया हो और जिसने भी इसका समर्थन किया हो। इसलिए बिल का विरोध करने से पहले हज़ारों ग़रीब लोगों, महिलाओं और बच्चों के बारे में सोचें और उनका सम्मान करें,” रिजिजू ने कहा।

प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करना है। विधेयक में “वक्फ” की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यह वक्फ किसी भी व्यक्ति द्वारा कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन करने और संपत्ति का स्वामित्व रखने के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि वक्फ-अल-औलाद के निर्माण से महिलाओं को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, विधेयक में धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है, जो बोर्ड की शक्तियों से संबंधित है कि वह यह तय करे कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। यह मुतवल्लियों द्वारा वक्फ के खातों को बोर्ड को एक केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से दाखिल करने का आदेश देता है ताकि उनकी गतिविधियों की बेहतर निगरानी की जा सके। विधेयक में दो सदस्यों के साथ न्यायाधिकरण संरचना में सुधार करने और नब्बे दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील करने का अवसर प्रदान करने का भी प्रावधान है। विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव की विपक्ष के सदस्यों ने कड़ी आलोचना की। एनसीपी (एससीपी) सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार से आग्रह किया कि या तो वह विधेयक को पूरी तरह से वापस ले या इसे स्थायी समिति को भेज दे। सुप्रिया सुले ने लोकसभा में कहा, “कृपया बिना परामर्श के एजेंडा न थोपें।” आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने चेतावनी दी कि विधेयक न्यायिक जांच का सामना नहीं कर सकता। एनके प्रेमचंद्रन ने लोकसभा में कहा, “अगर इस कानून को न्यायिक जांच के जरिए रखा जाता है, तो इसे ‘निरस्त’ कर दिया जाएगा।”

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए इसके पीछे राजनीति से प्रेरित रणनीति का संकेत दिया।

अखिलेश यादव ने कहा, “यह जो विधेयक पेश किया जा रहा है, यह एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति के तहत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैंने लॉबी में सुना कि आपके कुछ अधिकार भी छीने जा रहे हैं, और हमें आपके लिए लड़ना होगा। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।”

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विधेयक को “संघीय व्यवस्था पर हमला” करार दिया।

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक कई संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

ओवैसी ने दावा किया, ‘‘यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।’’

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 मौजूदा वक्फ अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सुधार और उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा करना है। हालांकि, विपक्षी सदस्यों ने इसके संभावित कानूनी और संवैधानिक निहितार्थों के बारे में चिंता जताई है। विधेयक पर बहस जारी है, जिसमें समर्थक और विरोधी दोनों ही लोकसभा में अपनी मजबूत राय व्यक्त कर रहे हैं।

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