सुकेश की 26 पिज्जा सैलून पर रोक नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय – Lok Shakti

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सुकेश की 26 पिज्जा सैलून पर रोक नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली . दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी को कथित ठग सुकेश चन्द्रशेखर की आपराधिक संपत्ति से जुड़े 26 लग्जरी कारों की बिक्री का आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय ने कहा है कि मोटर वाहन चरित्र रूप से समय के साथ खराब होते हैं। इनकी कीमत भी लगातार कम है. इसलिए कोर्ट ने ईडी को इन कारों की बिक्री से प्राप्त पूरी राशि को ब्याज वाली सपूर्णता जमा में रखने का निर्देश दिया है। आरोपी गोल्डन कांता शर्मा की पीठ ने 2 सौ करोड़ रुपये के जमानती मामले में गिरफ्तार चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। इसके तहत ईडी को कानून के अनुसार 26 आतंकियों पर कब्जा कर लिया गया था।

दिल्ली पुलिस या आर्थिक अपराध शाखा के प्रतिनिधि भी फिल्म की नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि लंबे समय तक ट्रकों में वाहन भंडार से उसकी हालत खराब रही। सरकारी नौकरी की भी कीमत है. प्रियंका ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होता है कि लंबी दूरी की समुद्री प्रक्रिया के कारण कोई वित्तीय क्षति नहीं होगी। यही फॉर्मूला जांच एजेंसी पर लागू होता है। यदि मुकदमा ईडी के पक्ष में है तो वाहन बिक्री की सूची में उनका हित शामिल है।

वकील ने कहा कि सुकेश की पत्नी लीना 16 महीने से ज्यादा समय तक जेल में अलग-अलग रहने से लीना अवसाद से पीड़ित है। उसे केवल 2 कार का रजिस्टर नंबर याद है। उन्होंने कहा कि ये 2 कार साल 2018 में हुई वारदात की तारीख से बहुत पहले की बात है. ये कार किसी भी तरह से अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकती. उन्होंने दावा किया कि लीना को केवल इस मामले में फंसाया गया है, क्योंकि वह चंद्रशेखर की पत्नी हैं।