अगर आपको सड़क पर कोई दुर्घटना में घायल या हताहत मिले तो उसकी मदद जरूर करें। सड़क दुर्घटनाओं के घायलों की मदद करने पर झारखंड सरकार 5-10 हजार रुपये तक का इनाम देगी। राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने बुधवार को इस संबंध में निर्देश दिया है। उन्होंने सड़क हादसों के पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए अलग फंड बनाने का भी निर्देश दिया है।
झारखंड सरकार में परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने बुधवार को विभागी कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों अथवा हताहतों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अलग से फंड का प्रबंध किया जाए। जिला स्तर पर अधिकारी स्वयं घायलों को यह राशि उपलब्ध करा दें और बाकी राशि नियमानुसार मिलता रहेगा।
घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बनी योजना गुड सेमेरिटन के तहत राजधानी रांची में नया प्रयोग करते हुए इसके तहत लाभुकों को पांच से दस हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्री ने कई योजनाओं की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
घायलों की मदद के लिए होगा एक अलग फंड
जिलों में परिवहन विभाग के पास अलग से एक फंड होगा, जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की तत्काल मदद की जा सकेगी। इस फंड के लिए मंत्री दीपक बिरुआ ने विभागीय सचिव को निर्देश दिया है।
उन्होंने टैक्स डिफाल्टरों से राशि वसूली को लेकर रणनीति बनाकर वसूली करने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों और हताहतों को तत्काल राहत दिलाने के लिए भी प्रबंध करने की बात कही।
घायलों की मदद करने पर मिलेंगे 5-10 हजार रुपये
मंत्री ने गुड सेमेरिटन योजना के तहत घायलों की मदद करनेवालों को दी जानेवाली राशि को बढ़ाने का निर्देश दिया और कहा कि यह राशि राजधानी रांची में पांच हजार रुपये से दस हजार रुपये तक हो।
बदल सकता है रोड सेफ्टी ऑडिट का नियम
झारखंड में अभी तक रोड सेफ्टी ऑडिट वही कंपनी कराती है, जो सड़क का निर्माण कराती है। ऐसे में गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है।
अब सरकार ने निर्णय लिया है कि एक अलग एजेंसी से सड़कों की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी और उन्हें ही रोड सेफ्टी ऑडिट का जिम्मा दिया जाएगा।