झारखंड हाई कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दूसरी बार समय दिए जाने की मांग की गई। अब अदालत ने इस पर मामले में सरकार पर जुर्माना लगाया और इसके साथ ही जवाब भी दाखिल करने का निर्देश दिया है।
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दूसरी बार समय दिए जाने की मांग की गई। इस पर अदालत ने सरकार पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई
अदालत ने उक्त राशि झालसा में जमा करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के मोहनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
उन्होंने केस को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन पर आरोप है कि एक व्यक्ति बैल के साथ संदिग्ध अवस्था में दिख रहा था। निशिकांत दुबे ने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया था।
निशिकांत दुबे ने क्या बताया?
इस मामले में निशिकांत दुबे का कहना था कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा गोवंश की तस्करी की जाती है। ऐसे में संदेह होने पर उसे रोका गया था। इसके बाद से उसका बैल नहीं मिल रहा था। उसने निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।