रांची की अदालत ने बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए लाई गई तीन युवतियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सभी को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी युवतियां ट्रायल में सहयोग करेंगी और इस दौरान अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगी। तीनों की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
रांची के न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत वर्मा की अदालत ने बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए रांची लाई गई तीन युवतियों को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने सभी को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
अदालत ने कहा कि सभी ट्रायल में सहयोग करेंगी और इस दौरान अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगी। तीनों की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
मामले में युवतियों के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि बरियातू थाना पहुंची एक बांग्लादेशी युवती ने पुलिस को बताया कि उसे बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए रांची लाया गया है।
पुलिस ने उसकी निशानदेही पर दो अन्य बांग्लादेशी युवतियों को बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने तीनों युवतियों को पांच जून को जेल भेज दिया था।
स्पा सेंटर से गिरफ्तार पांच को मिली जमानत
प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने रांची के सरकुलर रोड के स्पा सेंटर में देह व्यापार करने के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपितों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की।
सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित राकेश रंजन, आर्यमान कुमार आजाद, रोहन, ऋषि बंका सहित पांच को जमानत की सुविधा प्रदान की।
पांचों आरोपित स्पा सेंटर के ग्राहक थे, जबकि अदालत ने स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार कराने के आरोपित और स्पा के संचालक गौरव अग्रवाल सहित स्पा के अन्य कर्मचारियों को जमानत देने से इन्कार कर दिया। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
लालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो जून को देर रात स्पा सेंटर में छापेमारी कर कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं।
इनमें दो युवतियां थाईलैंड, दो दिल्ली और दो बंगाल की तथा रांची की युवती भी शामिल है। घटना को लेकर लालपुर थानेदार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। छापेमारी में पुलिस ने आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया था।