गुड़गांव . जिला प्रशासन ने डीएलएफ और रेजा बिल्डर के स्टॉक एक्सचेंज में खरीदारी-बिक्री पर रोक लगा दी है। दोनों बिल्डर जब तक इक्विटी की पूंजी जमा नहीं करेंगे, तब तक यह रोक लगी रहेगी।
चिंटल पैराडाइसो सोसायटी में लैंटर डेल से दो महिलाओं की मौत की घटना के बाद गुड़गांव के करीब 70 रिक्शायशी सोसाइटियों के इलाके में स्थित रेस्तरां की जांच की मांग की गई। जिला प्रशासन ने पहले चरण में 15 रिक्शायशी सोसाइटियों का कैमकॉम के लिए चयन किया। सेक्टर-54 के डीएलएफ पार्क प्लेस, सेक्टर-108 स्थित रहेजा वेदांता और सेक्टर-109 स्थित रहेजा अथर्वा सोसायटी का हरियाणा सरकार के सलाहकार निगम ने निरीक्षण कर कुछ टेस्ट फर्मों के सलाहकारों का निरीक्षण किया। इसके लिए डीएलएफ को 61. 36 लाख और रहेजा बिल्डर को 77.28 लाख रुपये की जमाबंदी है। आठ महीने से नोटिस जारी होने के बावजूद उन्होंने जब राशि जमा नहीं की तो जिला नगर योजनाकार, विभाग (डीटीपीई) ने इन बिल्डरों की संपत्ति से इस राशि की वसूली के लिए पत्र लिखा। इसके बाद जिला निशांत कुमार यादव ने यूनिवर्सिटी में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर रोक का ऑर्डर जारी कर दिया। डीटीपीई ने इसके अलावा स्पेज टावर्स प्राइवेट लिमिटेड, एडवांस्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेंट्रल पार्क बिल्डर को एक सप्ताह में कोचिंग की रिपोर्ट के आदेश जारी कर नोटिस जारी किया।