रांची। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी (राहुल गांधी) को चाईबासा के एमपी-एक कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मानहानी केस (मानहानि केस) में बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने एमपी-क्लास कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केस के आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है। चाईबासा जिला स्थित एमपी-सपार्टी कोर्ट ने कांग्रेस (कांग्रेस) नेता राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैरजमानती अमिरती जारी की थी। इस पर रोक के लिए राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। राहुल गांधी मानहानि केस
चाईबासा निवासी प्रताप कटियार (प्रताप कटियार) ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई याचिका में आरोप लगाया है कि उन्होंने साल 2018 में कांग्रेस के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (अमित शाह) के खिलाफ टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। जन कांग्रेस किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकती, यह भाजपा में ही संभव है।
चाईबासा कोर्ट (चाईबासा कोर्ट) के खिलाफ यह याचिका राहुल गांधी के अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी की गई थी। इस पर राहुल गांधी की ओर से कोई स्मृति चिन्ह नहीं लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी, 2024 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। राहुल गांधी (राहुल गांधी) के शैतान ने इस पर अदालत में आवेदन दायर करके सशरीर शामिल होने की छूट दी थी, लेकिन उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद वह उच्च न्यायालय।
यह भी पढ़ें:
रूसी उप रक्षा मंत्री तिमुर इवानोव डिप्टी में
पंत को टी20 विश्व कप टीम में शामिल होना चाहिए: संजय मांजरेकर