झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति कोर्ट से नहीं मिली है। वह 23 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र में शामिल नहीं होंगे। हेमंत की ओर से बजट सत्र में शामिल होने के लिए आवेदन दाखिल किया गया था जिसे ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया। बुधवार को कोर्ट में इस पर सुनवाई हुुई थी।
22 Feb 2024
रांची : ईडी कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में दोनों पक्ष की सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख गुरुवार को सुनाने का फैसला। कोर्ट ने उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। हेमंत की ओर से बजट सत्र में शामिल होने के लिए आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया।
23 फरवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र
कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने दलील पेश की थी, जबकि ईडी की तरफ से जोहैब हुसैन वर्चुअली शामिल हुए थे। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से दो मार्च तक के लिए निर्धारित है। इसे लेकर स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने बीते मंगलवार को अपने कक्ष में राज्य के मुख्य सचिव समेत अन्य वरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की।