झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। शुक्रवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से लिखित पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।
17 Feb 2024
रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। शुक्रवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से लिखित पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में निचली अदालत के संज्ञान और कार्यवाही को रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने याचिका दाखिल की है।
2018 में कांग्रेस अधिवेशन में की थी टिप्पणी
इस संबंध में भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया है। इस पर संज्ञान लेते हुए रांची की निचली अदालत ने राहुल गांधी पर समन जारी किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।शिकायतवाद में कहा गया है कि वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में एक हत्या के आरोपित भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। इससे उनकी पार्टी और अमित शाह की छवि खराब हुई है। फिलहाल राहुल गांधी पर किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है।