15-Feb-24
रायपुर : छत्तीसगढ़ में हुए करोड़ों के शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बिते बुधवार को इस केस की सुनवाई हुई थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर गुरुवार को आदेश जजारी किया गया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाले मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुण पति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ कर ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था। अरुण पति त्रिपाठी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी। जिसे खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी। जिसमें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई। जिसकी सुनवाई बुधवार को जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई थी और गुरूवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर किये जाने का आदेश जारी हुआ है। अरुण पति त्रिपाठी छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग के विशेष सचिव हैं। पहले वे छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी भी रहे हैं।