माओवादियों से मुठभेड़ के घटना के संबंध में दावा आपत्ति प्रस्तुतिकरण

28 फरवरी तक किया जा सकता है दावा आपत्ति
 
15 फरवरी 2024

दंतेवाड़ा : न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी सूचना अनुसार थाना अरनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नहाड़ी, जिला सुकमा के ग्राम दोड़हिड़मा, गोगुण्डा के जंगल पहाड़ी में प्रतिबंधित संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के 50 से 60 हथियार बंद नक्सलियों की उपस्थिति एवं आसूचना पर नक्सल विरोधी अभियान हेतु पुलिस पार्टी 20 सितंबर 2023 सुबह 6.30 बजे नहाडी, गोगुण्डा, दोड़हिड़मा के बीच जंगल पहाड़ को सर्च करते हुए आगे बढ़ रही थी। इस दौरान माओवादियों द्वारा घेराबंदी कर रही पुलिस पार्टी पर लगातार फायरिंग किया गया। इस पर पुलिस पार्टी द्वारा भी उचित आड़ लेकर सशस्त्र माओवादियों को आत्मसमर्पण करने हेतु ललकारा गया। किन्तु माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी पर लगातार फायरिंग किया गया। अतः पुलिस द्वारा भी आत्म सुरक्षार्थ में जवाबी फायरिंग की गई, इस पर पुलिस पार्टी के बढ़ते दबाव को देखकर माओवादी जंगल पहाड़ का आड लेकर भागने लगें। तत्पश्चात  फायरिंग रूकने के बाद घटना स्थल का बारीकी से सर्चिंग किया गया। और घटनास्थल से 02 काली वर्दीधारी महिला माओवादियों का शव बरामद किया गया। शव पहचान पंचनामा के आधार पर (1) मंगली पदम पिता स्व. ढुंगा, उम्र लगभग 19, साकिन पेद्दागेलूर, पटेलपारा थाना तरेंम जिला-बीजापुर, (2) लक्खे मण्डावी पिता धुरवा मण्डावी, उम्र लगभग 35 वर्ष, साकिन-चोलनार, सरपंच पारा, थाना किरन्दुल जिला दंतेवाड़ा के रूप में उनकी पहचान की गयी। उक्त घटना पर थाना अरनपुर में अपराध क्रमांक 09/2023 धारा 147,148,149,307 भादवि. 25,27 आर्म्स एक्ट 3,4,5 वि.प.अधि.13 (1) 38(2), 39(2) वि.वि.क्रि.नि.अधि. 1967 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
 
उक्त घटना की जांच न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत सर्व संबंधितों को सूचित किया गया है, कि इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था को कोई आपत्ति हो तो वे अपना दावा आपत्ति 28 फरवरी 2024 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में इस न्यायालय में उपस्थित होकर मौखिक, गोपनीय, लिखित रूप से साक्ष्य दे सकते हैं। इस तिथि के बाद प्रस्तुत दावों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

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