नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक चिकित्सक पर मित्र महिला चिकित्सक पर शादी का समलैंगिक विवाह करने का आरोप लगाया और कहा कि मौजूदा प्रमाणन मामले को आगे बढ़ाने के लिए ‘प्रथम दृष्टया समता’ दी गई है।
अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथमदृष्टया के खिलाफ मुकदमा दायर करने का आधार है। कोर्ट ने नाबालिग की दो बहनों और भाई को आरोपों से मुक्त कर दिया।
मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट विजयश्री निकोलाई ने अमेरीका डॉ. दीपक गुप्ता को तलब किया गया है। बुज़ुर्ग के हौज़खास पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अदालत ने कहा कि पेश आरोप पत्र और दस्तावेज के तहत दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद उन्हें लगता है कि सैम के खिलाफ मुकदमे के पर्याप्त प्रमाण हैं। कोर्ट ने अमूर्त को 26 फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है.
एम्स में न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर डॉ. के अनुसार दीपक गुप्ता ने शादीशुदा महिला डॉक्टर के साथ कई जोड़ों की शादी की।
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