उत्तर बस्तर कांकेर, 04 जनवरी 2024
कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा आरबीसी 6-4 के तहत्, सर्प काटने, कुंआ, तालाब में डूबने एवं आग से जलने से मृत्यु होने के नौ प्रकरणों में मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रूपये की मान से 36 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। आमाबेड़ा तहसील के ग्राम चिखली निवासी 55 वर्षीय सगराम सलाम की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती बुधनी सलाम को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार बांदे तहसील के पी.व्ही. 74 गौरीशंकरनगर निवासी नरेश तरफदार की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनकी माता-पिता दीनबंधु तथा श्रीमती पूनम तरफदार, ग्राम पानावार निवासी 32 वर्षीय श्रीमती रमा ऐड़ो को सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके आश्रित हरिराम ऐड़ो, ग्राम नागलदण्ड निवासी रविकांत भंडारी को सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके माता-पिता श्री नाथू और श्रीमती जतून भंडारी के चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम घोटिया निवासी 70 वर्षीय घुरऊराम की कुंआ में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस फुलेश्वरी और महेश को चार लाख रूपये, बांदे तहसील के ग्राम सिरपुर निवासी कुमारी हासिदास की आग में जलने से मृत्यु होने पर माता-पिता हर्षित और श्रीमती अंजली दास को, भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम कोटवारपारा जनकपुर निवासी कुंवरसिंह की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके आश्रित फुलुराम और कमला कोरेटी को चार लाख रूपये, चारामा तहसील के ग्राम हल्बा निवासी लोचन शोरी की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता बालसिंह और श्रीमती सावित्री शोरी और दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम आमाकड़ा निवासी 38 वर्षीय अनिल कुमार दर्रो की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती परमेश्वरी दर्रो के लिए चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा हितग्राही के बैंक खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा।