नितिन नामदेव, रायपुर। हिट एंड रन केस के विरोध में दो दिनों से जारी वाहन शेयरधारकों की देशव्यापी हड़ताल खत्म हो गई है। इसे लेकर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (अखिल भारतीय परिवहन) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. सरकार ने कहा है कि हिट एंड रन केस पर नए नियम अभी लागू नहीं होंगे। सरकार के इस सहयोग के बाद ट्रांसपोटर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का निर्णय लिया।
अभी लागू नहीं होगा नए नियम – केंद्रीय गृह सचिव
अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के गठन से चर्चा की।” सरकार की यह चेतावनी है कि नए कानून और साख-विषयक प्रोविजन अभी लागू नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार-विमर्श किया जाएगा। चिनंम और अन्य जीवों के संबंध में सुनवाई के बाद ही अंतःनिर्णय लिया जाएगा।
गृह मंत्री शाह से मुलाकात – AIMTC अध्यक्ष
अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने गृह सचिव की बैठक के बाद गतिरोध खत्म होने की अपील की। उन्होंने समर्थकों से कहा, आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं, सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार पर प्रतिबंध लगाने, कानून के तहत 10 साल की सजा और सिद्धांत पर रोक लगाने का फैसला किया है। अमृत लाल मदन के अनुसार अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई कानून लागू नहीं होगा।
स्टाइक्स है कि, हिट एंड रन से जुड़े कानून पर विवाद के बीच में क्लासिकल में बिजनेसर्स और ब्लास्टर्स ने स्ट्राइक की। कानून के निर्देशों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अचानक हस्तक्षेप किया। केंद्रीय गृह सचिव और कारीगरों की बीच बैठक के बाद सहमति बनी। अब सभी कलाकार विरोध करेंगे लेकिन ऑलवेज काम पर वापस लौट आएंगे।
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