शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में नशे की दुकान की दुकान जारी है। नए साल के जश्न से पहले मध्य प्रदेश में सीता और अन्य टॉक्सिक उत्पादन संशोधन अधिनियम 2023 लागू हो गया है। इसी कड़ी में हुक्का बार पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान और सजा के साथ एक लाख तक की कटौती भी होगी। भोजनालय, आवासीय होटल, रेस्तरां में भी हुक्का नहीं। इस संबंध में एमपी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्य सरकार ने सीता एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पाद मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 लाया था। इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी बैठक के बाद गजट अधिसूचना जारी की गई है। नाबालिग को कम से कम 1 साल और अधिकतर को 3 साल की सजा का प्रावधान है। विनिर्माता अधिनियम के अनुसार, आवासीय होटल, रेस्तरां, भोजनालय, लोक मनोरंजन के ऐसे संस्थान जहां राज्य सरकार द्वारा शासन अधिसूचित किया जाएगा, वहां हुक्का बार का संचालन नहीं किया जाएगा।
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