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रात 8 बजे के बाद भी कोचिंग के छात्रों में से छात्रा-गीतिकाओं को वापस लाया गया, सरकार ने आदेश ले लिया, लेकिन संस्थान को यह व्यवस्था करनी होगी…

न. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 30 अगस्त को अपने आदेश में कहा था कि रात आठ बजे कोचिंग में शामिल होने वाली लड़कियों की क्लास लेने के बाद उन्हें रोक दिया गया था। विशेष होने वाले सचिव अखिलेश कुमार मिश्रा के अधोहस्ताक्षरी वाला यह नया आदेश पिछले आदेशों की यहां व्यापक आलोचना के बाद आया है।

‘सुरक्षित शहर’ परियोजना के तहत यह निर्देश जारी किया गया था। आदेश में कहा गया है, पिछले आवेदनों को रद्द करते हुए ये आदेश जारी किये जा रहे हैं। सुरक्षित शहर परियोजना की स्थापना में सभी उच्च शिक्षण छात्रों को शत-प्रतिशत कैमरे पर सुनिश्चित करना चाहिए।

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आदेश में कहा गया है, उक्त कैमरे के प्रवेश द्वार एवं छात्रावास के अंदर और बाहर, गैलरी, बरामदा, शिक्षण संस्थान के मुख्य द्वार एवं अन्य कमरों में जाना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थान विशेष रूप से कोचिंग केन्द्रों में छात्रों के लिए आश्रय शौचालय को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

30 अगस्त के पत्र में कहा गया था कि उस रात आठ बजे के बाद कोचिंग कोचिंग को गर्ल्स के वास्ते रोलर नहीं लगाना चाहिए। अब इस आदेश में दिए गए निर्देशों को रद्द करते हुए कहा गया है, जिन कोचिंग संस्थानों में छात्राएं पढ़ रही हैं, अगर उन्हें रात आठ बजे के बाद पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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