झारखंड हाईकोर्ट में पलामू में प्रस्तावित पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से याचिका में संशोधन के लिए समय दिए जाने की मांग की गई है। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए मामले में सात दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की है।
01 Dec 2023
रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में पलामू में प्रस्तावित पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर बाबा) के कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से याचिका में संशोधन के लिए समय दिए जाने की मांग की गई है। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए मामले में सात दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की है। इस संबंध में हनुमंत कथा आयोजन समिति ने याचिका दाखिल की है।
10 से 12 दिसंबर तक प्रस्तावित है कार्यक्रम
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि पलामू के उपायुक्त ने कई कारणों का जिक्र करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। अदालत को बताया गया कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम रजवाडीह में 10 से 12 दिसंबर तक प्रस्तावित है।
उपायुक्त ने रद्द कर दिया था आदेश
प्रार्थी ने इस कार्यक्रम को लेकर पलामू जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। पलामू के उपायुक्त को इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से दी गई थी। सदर एसडीओ ने धीरेंद्र शास्त्री के पलामू आगमन को लेकर अनुमति का जो आदेश जारी किया था, उसे पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने रद्द कर दिया है।
अनुमति नहीं देने को लेकर क्या है उपायुक्त का तर्क
उपायुक्त ने आयोजकों को आपदा एवं मौसम विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने को कहा था। इसके साथ ही नदी के किनारे आयोजन को लेकर एसडीओ को तीन सदस्य टीम गठित करने का निर्देश दिया है।उपायुक्त का कहना है कि जहां आयोजन हो रहा है, वह नदी का किनारा है। इससे इको सिस्टम प्रभावित होगा। आयोजकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने को कहा गया है।
More Stories
मधु कोड़ा झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा नहीं लड़ेंगे चुनाव
झारखंड भारत गठबंधन कांग्रेस, एसईएम में भी सीट बंटवारा फाइनल
चुनाव आयोग ने झारखंड के प्रमुख मुगल अनुराग गुप्ता को हटाने का निर्देश दिया