Ranchi : रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 39 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह पर झारखंड हाईकोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना लगाया है. अदालत ने जुर्माने की राशि एक माह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ में वेद प्रकाश सिंह की ओर से अधिवक्ता कृष्ण मुरारी ने पक्ष रखा. वहीं अभिषेक कुमार की ओर से अधिवक्ता आकाशदीप ने पक्ष रखा.
वेद प्रकाश को अयोग्य घोषित कर किया गया था पद मुक्त
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ ने वार्ड नंबर 39 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर विकास विभाग के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें वेद प्रकाश सिंह को अयोग्य घोषित करते हुए पद से मुक्त किया गया था. इन पर संपत्ति और आपराधिक मामलों को छुपाने का आरोप है. राज्यपाल के आदेश पर नगर विकास सचिव ने वेद प्रकाश सिंह को पद से मुक्त करने के संबंध में आदेश जारी की थी.
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