भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की दिवाली और छठ जेल में रहकर ही बीतेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिली है। पीएमएलए कोर्ट और हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की अब अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि नए साल तक कैसी स्थिति रहेगी।
31 Oct 2023
रांची : भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की दीपावली और छठ जेल में ही मनेगी। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई हुई।
1 दिसंबर को होगी अब अगली सुनवाई
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को निर्धारित की है। फिलहाल पूजा सिंघल का इलाज रिम्स में चल रहा है। हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है।
11 मई को हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि मनरेगा घोटाले के तहत हुई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी ईडी ने 11 मई, 2022 को की थी। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट और हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अब इसकी अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।
इस तरह से आया पूजा का नाम सामने
बता दें कि इस मामले में ईडी ने सबसे पहले बर्खास्त इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ 12 दिसंबर, 2018 को मुकदमा दर्ज किया था। उस पर खूंटी जिला परिषद के मनरेगा योजना से जुड़े 18 करोड़ 76 लाख रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप है। इसी की जांच के दौरान पूजा सिंघल का नाम सामने आया। बाद में ईडी की छापेमारी में सीए सुमन कुमार के यहां करीब 19 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। इसके बाद पूजा सिंघल और सुमन कुमार की गिरफ्तारी हुई।
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