Ranchi/Delhi : देवघर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया है. झारखंड सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. उनपर आरोप है कि सितंबर 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था. उन्होंने निजी विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए एटीसी (एयर ट्रेफिक कंट्रोल) को धमकी और मजबूर किया था. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सामान्य कानून (आईपीसी) पर प्रचलित विशेष कानून (विमान अधिनियम) के सिद्धांत को गलत तरीके से तय किया. आईपीसी के प्रावधान विमान अधिनियम 1934 की धारा 10 और 11 के तहत अपराधों से अलग हैं. जब हवाई अड्डे पर जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालकर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो विमान अधिनियम आईपीसी पर हावी नहीं हो सकता है. अपने आदेश में झारखंड हाईकोर्ट ने यह माना था कि सांसद समेत अन्य पर दर्ज केस में आईपीसी की धारा लागू नहीं होती है. क्योंकि ऐसे मामलों के लिए एक विशेष अधिनियम यानी विमान अधिनियम, 1934 है.
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