Noida Dog Policy: नोएडा डॉग पॉलिसी में बदलाव होगा। दिसंबर 2022 में नोएडा में डॉग पॉलिसी को लागू किया गया था। शहरी क्षेत्र में कुत्तों के बढ़ते आतंक के बाद डॉग पॉलिसी तैयार की गई थी। अब सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी होने के बाद डॉग पॉलिसी में संशोधन की तैयारी की जा रही है।
हाइलाइट्ससरकार ने नगर निकाय और प्राधिकरणों के लिए कुत्ता पालने को लेकर जारी किए हैं दिशा-निर्देशनोएडा अथॉरिटी ने पिछले साल दिसंबर में बनाई थी डॉग पॉलिसी, बोर्ड बैठक में लाएंगे संशोधनपशु चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर नोएडा में लागू नीति और सरकार के एसओपी की हो रही समीक्षानोएडा: उत्तर प्रदेश के के शो-विंडो में कुत्ता काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने पिछले साल दिसंबर में एक डॉग पॉलिसी का ऐलान किया था। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पास हुए इस डॉग पॉलिसी के तहत इस समय पेट डॉग के रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। इसी बीच प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस मिश्रा ने शहरी निकायों में डॉग पॉलिसी को लेकर एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिज़र) जारी किया है। अब नोएडा अथॉरिटी अध्ययन करने में जुट गई है ताकि डॉग पॉलिसी को और सख्त बनाने के लिए आने वाली बोर्ड बैठक में इसके संशोधन का प्रस्ताव लाकर मंजूर करा सके।
नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी इंदुप्रकाश सिंह ने बताया कि प्रदेश के मुख्य सचिव की तरफ से शहरी निकायों में डॉग पॉलिसी को लेकर जो दिशा-निर्देश जारी किया है, उसका अध्ययन करने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अथॉरिटी की वर्तमान में लागू नीति से तुलनात्मक रिपोर्ट देने को कहा गया है। डॉग पालिसी को लेकर स्टडी रिपोर्ट आने के बाद प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसके बारे में विचार किया जाएगा। स्टडी रिपोर्ट में प्राधिकरण में वर्तमान डॉग पॉलिसी में जो भी संशोधन का सुझाव होगा, उसे करने के लिए अगली बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा।शासन की पॉलिसी के प्रमुख बिंदु:
अगर आप डॉगी पालते हैं तो शहरी निकायों में पंजीकरण करवाने के साथ ही आपको टोकन या चिप दिया जाएगा। अगर आपका कुत्ता बिना टोकन या चिप के खुले में पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।पांच या पांच से अधिक कुत्तों को घर में पाला जाएगा तो उसे शेल्टर की तरह ही माना जाएगा। इनके लिए छह-छह महीने की वैधता के लाइसेंस जारी किए जाएंगे।डॉगी का लाइसेंस दो श्रेणियों में बनाया जाएगा। एक ब्रीडिंग और दूसरा नॉन ब्रीडिंग। पेट डॉगी के लिए एक साल में एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सर्जरी का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा जबकि ब्रीडिंग केवल कमर्शल एरिया में ही करवाई जा सकेगी।पेट डॉगी के लिए आवासीय क्षेत्रफल भी तय किया गया है। नॉन ब्रीडिंग, यानी घरों में 200 वर्ग फुट के मकान में दो डॉगी की ही अनुमति होगी। इसके बाद प्रत्येक दो डॉगी के लिए 100 वर्ग फुट का अतिरिक्त क्षेत्रफल होना अनिवार्य होगा।
अथॉरिटी की डॉग पॉलिसी में ये नियम:
सभी पालतू जानवरों को घर के बाहर पट्टे में रखना अनिवार्य। किसी भी पालतू जानवर को घर के बाहर अकेला छोड़ना प्रतिबंधित।पेट डॉगी का सोसायटी की सर्विस लिफ्ट से ही आवागमन किया जाएगा। सावधानीपूर्वक मज़ल का प्रयोग करते हुए आवागमन सुनिश्चित करेगा।पेट डॉगी सार्वजनिक स्थान पर शौच करता है तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी मालिक की होगी। पेट डॉगी की मौत के बाद सूचित करना होगा।पालतू कुत्ते या बिल्ली के काटने की शिकायत पर प्राधिकरण की ओर से जांच की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।पालतू कुत्ते या बिल्ली को लावारिस छोड़ने की शिकायत मिलती है तो जांच में सही पाए जाने पर कार्रवाई होगी।
पेट की गुस्ताखी पर मालिक के ऊपर जुर्माना
पेट किसी व्यक्ति या जानवर को घायल करता है तो उसके इलाज की जिम्मेदारी मालिक की होगी। इसके साथ 10 हजार रुपये ज़ुर्माना देना होगा।पालतू जानवर की ओर से गंदगी फैलाने पर पहली बार में 100 रुपये दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।व्यवसाय के लिए डॉग ब्रीडिंग सेंटर का काम फ्लैट या मकान में नहीं किया जाएगा। उल्लंघन पर पेट डॉग मालिक पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
नोएडा में लेट फीस के साथ हो रहा रजिस्ट्रेशन
पहली जनवरी से 31 जनवरी तक पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन 500 रुपये के शुल्क के साथ हुआ। पहली से 28 फरवरी तक 200 रुपये ज़ुर्माने के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ। पहली मार्च से 31 मार्च तक 700 रुपये और प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से जुर्माना लिया जा रहा है। एनएपीआर एप पर रजिस्ट्रेशन कराने और शुल्क जमा करने पर मुफ्त एंटी रेबीज वैक्सीन की सुविधा है। इसके लिए पालतू कुत्ते के मालिक को 9999352343 पर फोन कर सकते हैं।
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